वारासिवनी के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 2016 में कटंगी थाना क्षेत्र के ग्राम पांजरा टोला में हुई महिला की हत्या के मामले में उसके देवर को उम्र कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकारी वकील के मुताबिक 19 दिसंबर 2016 को घर के सामने रेत का ढेर लगे होने के विवाद मे आरोपी देवकरण गायधने ने गुस्से में आकर घर के बाजू में ही रहने वाली अपनी भाभी उर्मिला गायधने की फावड़े से वार करके हत्या कर दी थी। जिस पर कटंगी पुलिस ने देवकरण के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। वारासिवनी के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार की अदालत में चले इस प्रकरण में गवाहों की सुनवाई और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने देवकरण को उर्मिला की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। गौरतलब है कि आरोपी देवकरण जमानत पर बाहर था।जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।