महाराज सिंधिया को क्यों भरना पड़ा 10 हजार का हरजाना?

सरकारी जमीन पर कब्जा करके बेचने के आरोप में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे और बहन चित्रांगदा राजे के खिलाफ एक जनहित याचिका लगाई गई है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सिंधिया पक्ष ने बार-बार समय लेकर भी जवाब पेश नहीं किया जिसके बाद 26 जून को कोर्ट ने सिंधिया पक्ष के खिलाफ 10 हजार रुपए का हर्जाना लगा दिया था। जनहित याचिका के मुताबिक ग्वालियर में चेतकपुरी के सामने सर्वे नंबर 1211 और 1212 जो कि सरकारी दस्तावेजों में शासकीय भूमि के तौर पर दर्ज है उसको कमलाराजा चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बिल्डर को बेच दिया और इस पर 7 मंजिला बिल्डिंग भी बन गई। सरकारी जमीन को बेचने के मामले में कमलाराजा ट्रस्ट के ट्रस्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया, माधवी राजे सिंधिया और चित्रांगदा राजे को पार्टी बनाया गया है। इसी मामले में लगाए गए हर्जाने के बाद सिंधिया पक्ष की ओर से 10 हजार रुपए हाईकोर्ट में जमा करा दिया गया है।

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