छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने प्रदेश के निजी क्षेत्र के कारखानों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों-कर्मकारों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। इससे इन क्षेत्रों में कार्यरत लाखों श्रमिकों को दो साल और काम करने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब अगस्त से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को इसका तत्काल लाभ मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान के अनुसार राज्य के छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यपारियों-व्यवसायियों को अपने दुकान एवं स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराने का भी निर्णय लिया गया है। पहले इस पंजीयन का हर पांच वर्ष बाद नवीनीकरण कराने का प्रावधान था। व्यपारियों की लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने से नवीनीकरण के लिए लगने वाले राशि, समय एवं उर्जा की बचत होगी।