MLA Prahalad Lodhi की सदस्यता पर Supreme court का फैसला, कमलनाथ सरकार की याचिका खारिज

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को बीजेपी से पहला झटका मिला है. ये मामला है विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता का. आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द कर दी थी. लेकिन पहले हाईकोर्ट ने इस मामले पर लोधी को राहत दी. और अब सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक के पक्ष में फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लगी राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है और सजा पर भी रोक लगा दी है. यानि कमलनाथ सरकार बीजेपी विधायकों की गिनती कम करने के लिए जो खेल खेल रही थी उसमें हार गई है. हालांकि अब भी लोधी को विधायक के अधिकारों से वंचित रखा गया है. बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष पर ये आरोप लगाया है. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही है.
बाइट- नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी विधायक, मप्र.

(Visited 179 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT