सनावद। बड़वाह में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण शिवहरे द्वारा आरोपी सोनू पिता बादल निवासी सोनिया गांधी नगर इंदौर हाल मुकाम गणगौर घाट बड़वाह को अवयस्क बालिका को भगाकर ले जाने एवं उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में पास्को एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष की सजा से दंडित किया गया। इस मामले में अपर लोक अभियोजक गोपाल सिंह चौहान ने बताया की आरोपी सोनू अवयस्क बालिका को 16 जून 2014 को शादी का झांसा देकर इंदौर भगाकर ले गया था। जिसके बाद युवक द्वारा बालिका को इंदौर एवं उज्जैन शहर के अलग-अलग स्थानों पर रखकर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले की परिजनों द्वारा पुलिस में रिपोर्ट करने पर 16 सितंबर 2014 को आरोपी के आधिपत्य से बालिका को बरामद किया गया था। पीड़िता एवं उसके परिजनों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर आरोपी को अवयस्क बालिका के साथ बलात्कार करने के आरोप में उक्त सजा से दंडित किया गया। न्यूजलाइव एमपीके लिए सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट