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#Single use plastic and polythene
मध्य प्रदेश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलिथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सिंगल यूज़ प्लास्टिक और पॉलिथीन बैन करने का आदेश दिया. साथ ही इससे निपटने के लिए दस निर्देश भी राज्य सरकार को दिए हैं. साथ ही यह भी कहा गया है कि शासन, निर्देशित करें किसी भी तरह से पॉलीथिन और सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन ना करें. साथ ही स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन भी ना होने पाए. कोर्ट ने कहा कि शासन छोटे लघु उद्योग स्थापित करें जो सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के विकल्प के रूप में जूट कागज अथवा कपड़े की थैली बनाए और उनकी कीमत आम जनता को ध्यान में रखकर न्यूनतम रखी जाए.