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फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब स्वीट शॉप्स में शो-केस के अंदर रखी मिठाईयों की ट्रे पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और इस्तेमाल करने की तारीख लिखना अनिवार्य होगा. दुकानदारों के लिए मिठाई कब बनाई गई है और इसे कब तक खा सकते हैं यह बताना अनिर्वाय कर दिया गया है. नई व्यवस्था पूरे देश में 1 जून 2020 से लागू हो जाएगी. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिठाई कारोबारियों की काउंसलिंग करेंगे और एफएसएसएआई की नई गाइडलाइन के बारे में उन्हें जानकारी देंगे. मिठाई कारोबारी डिब्बा बंद स्वीट आइटम्स पर मैनुफेक्चरिंग और बेस्ट बिफाेर डेट लिखते हैं. दुकानदार शो केस में रखी स्वीट ट्रे में मिठाई का रेट भी डिस्प्ले करते हैं. लेकिन मिठाई बनने की तारीख और उसे कब तक उपयोग में लाया जा सकता है. इस बारे में नहीं लिखते. अब नई व्यवस्था के तहत दुकानदारों काे शो केस में रखी मिठाई की ट्रे पर उसकी कीमत के साथ ही उसके बनाने और उपयोग करने की तारीख भी लिखनी होगी.