बहुचर्चित अंतागढ़ टेप कांड में हाई कोर्ट ने डॉ पुनीत गुप्ता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और मंतुराम पवार को अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में लगातार तीन दिन की सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट नंबर 6 में जुस्टिसब गौतम भादुड़ी ने कमज़ोर साक्ष्य को देखते हुये ये फैसला सुनाया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री के दमाद और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने राहत की सांस ली है। कोर्ट ने शाम तकरीबन 4:45 को अपना जजमेंट दिया। इस पूरे मामले में बचाव पक्ष के वकील आशीष शुक्ला ने बताया कि, कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया कि अब इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नही होगी।
Note—– गौरतलब है कि, इस विषय पर कोर्ट में आगे और भी सुनवाई होनी है। दो अन्य याचिका प्रस्तुत किये गये हैं। जिसमे एसआईटी के गठन और उसकी उपयोगिता के साथ इस मामले दर्ज हुये एफआईआर पर भी सुनवाई होगी।