जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस धारा को हटाने की प्रक्रिया को वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि धारा 370 को हटाने के लिए सरकार ने असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई है। शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से धारा 370 हटाने की अधिसूचना को रद्द करके इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर से जुड़ा संवैधानिक आदेश जारी किया है। धारा 370 हटाने के विरोध में तर्क दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति संविधान सभा की सहमति से ही विशेष दर्जा वापस ले सकते हैं और यह सभा 1956 में ही भंग हो गई थी। वहीं राष्ट्रपति के आदेश में कहा गया है कि संविधान सभा को विधानसभा पढ़ा जाए। सवाल ये उठ रहा है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा अभी भंग है, इसलिए चुनी हुई सरकार के अधिकार गवर्नर में निहित हैं और क्या गवर्नर की सहमति को राज्य सरकार की सहमति माना जाएगा।