जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी हिस्से से अलग करने वाली विवादास्पद धारा 370 और अनुच्छेद 35 A को हटा दिए जाने के बाद अब कश्मीर में भी भारत के दूसरे राज्यों के समान ही भारतीय संविधान लागू होगा और भारत के सभी कानून यहां पर लागू होंगे। आइए जानते हैं कि धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में क्या बदलाव आएगा-
1. दो झंडों के बजाय जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब तिरंगा झंडा ही राष्ट्रध्वज होगा पहले कश्मीर का अलग झंडा था
2. पूरे इलाके में अब भारत का संविधान लागू होगा, पहले कश्मीर का अलग संविधान था
3. भारत के दूसरे राज्यों के लोग भी अब कश्मीर में जमीन खरीद सकेंगे और बस सकेंगे, पहले ऐसा करने की मनाही थी
4. जम्मू-कश्मीर अब विशेष राज्य नहीं होगा बल्कि भारत के दूसरे राज्यों की तरह ही एक केंद्र शासित प्रदेश होगा
5. जम्मू कश्मीर में अब धारा 356 लागू की जा सकेगी यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा, पहले ऐसा नहीं किया जा सकता था
6. कश्मीर की लड़कियों को दूसरे राज्यों के युवकों से शादी करने पर संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकेगा
7. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, पहले एक ही राज्य हुआ करता था
8. राज्य के अल्पसंख्यकों को अब आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, पहले अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिल पाता था
9. देश के दूसरे राज्य के लोगों को अब जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरी करने की पात्रता मिल जाएगी, पहले ये पात्रता नहीं थी
10. जम्मू कश्मीर में नए-नए उद्योग धंधे लगने का रास्ता साफ होगा, पहले परंपारगत उद्योग धंधे ही लग पा रहे थे