मध्यप्रदेश में अब अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मध्यप्रदेश विधानसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। गौरतलब है कि सरकार में आने के बाद कमलनाथ ने 8 मार्च को ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया था। इसका अध्यादेश भी जारी किया गया, लेकिन दस दिन बाद ही इस फैसले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब इसका अध्यादेश विधानसभा में पारित होने के बाद प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 के बजाय 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा।