लेट्स सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली का असर सबसे ज्यादा तमिलनाडू में दिख रहा है. जहां सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन को फोलो करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिर्फ दो घंटे पटाखे चलाने की छूट दी है. पटाखे चलाने का समय भी मुकर्र कर दिया गया है. यहां सुबह छह से सात और शाम को सात से आठ बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकते हैं. इससे ज्यादा देर या इस समय के अलावा किसी समय पर आतिशबाजी की गई तो सख्त कार्रवाई भी होगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन में साफ कर दिया है कि पटाखे तयशुदा समय में ही फोड़े जाएं. कोर्ट का फोकस ग्रीन पटाखों पर भी ज्यादा है. साथ ही उसे नियत स्थान पर ही बेचने के निर्देश भी हैं.