छिंदवाड़ा में SP पर गोली चलाने वालों को मिली सजा छिंदवाड़ा जिले के हर्रई में चार साल पहले लेबर इंस्पेक्टर डॉ चंद्रकांत स्थापक के अपहरण के मामले और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा ने 4 आरोपियों को मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है साथ ही 2 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। गौरतलब है कि आरोपी आरोपी योगेंद्र जंघेला, नीलेश श्रीवात्री, आत्माराम सलामे और अनिल मरकाम ने 2015 में छिंदवाड़ा मैं पदस्थ श्रम निरीक्षक डॉ चंद्रकांत स्थापक का अपहरण किया था और हर्रई की पहाड़ियों में बंधक बनाकर 5 लाख की फिरौती मांगी थी। डॉ. स्थापक को छुड़ाने के लिए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पुरुषोत्तम शर्मा की अगुआई में एक टीम हर्रई की पहाड़ियों पर गई थी तो आरोपियों ने पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया था और डॉ चंद्रकांत स्थापक को उनके चंगुल से छुड़ा लिया था। घटना के चार साल बाद आज इन आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय अमरवाड़ा सजा सुना दी है।