MP की राजधानी भोपाल में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने, उसे लाइक करने या फिर कमेंट करने के अलावा फारवर्ड करने पर भी प्रतिबंध लग गया है। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर धारा 144 के तहत ये प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश भोपाल जिले की पूरी राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए जारी किए गए हैं। कलेक्टर सुदाम पी खाड़े के मुताबिक लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सकें इसके मद्देनजर व्हॉट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी। विवादित पोस्ट को फारवर्ड, लाइक, कमेंट पर भी प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति जनता को भड़काने या दो समुदाय के मध्य वैमनस्यता का वातावरण निर्मित करने वाली पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी करता है या शेयर या लाइक करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर के मुताबिक कुछ व्यक्तियों, समूहों और संगठनों द्वारा लगातार ऐसे मैसेज फैलाए जा रहे हैं। हर मैसेज और पोस्ट पर साइबर पुलिस ने तीखी नजर रखी हुई है।
आपत्तिजनक पोस्ट से संबंधित यूजर एवं ग्रूप एडमिन को इस संबंध में नोटिस जारी करने के लिए एक मॉनीटरिंग सेल का गठन कर दिया है।