मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी, राज्यसभा में भी बिल पास

भारत के इतिहास में मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। भारत की मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने वाला बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। आशंका जताई जा रही थी कि राज्यसभा में अल्पमत वाली बीजेपी को इस बिल को पास कराने में मुश्लिक आ सकती है लेकिन बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े और यह बिल राज्य सभा में भी पास हो गया। अब इस बिल को लागू करने में कोई अड़चन नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पिछले कार्यकाल में भी इस बिल को लागू करने की कोशिश की थी और लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास करवा पाने में सफल नहीं हो पाई थी लेकिन इस बार कुछ बदलावों के साथ फिर से बिल लाया गया और इसे पास कराने की केंद्र की बीजेपी सरकार की कोशिश सफल रही। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी तीन तलाक बिल के खिलाफ कानून लागू करने की घोषणा की थी। मंगलवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सदन में बिल पेश किया। सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का प्रस्ताव पहले ही गिर गया था। इसके बाद इस बिल पर वोटिंग हुई जिसमें 84 के मुकाबले 99 वोटों से यह बिल पास हो गया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया था। अब इस बिल के पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। इस कानून के लागू होते ही मुस्लिम महिलाओं को तीन बार तलाक बोलकर दिए जाने वाले तलाक से आजादी मिल जाएगी।

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