भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनके भोपाल लोकसभा सीट से हाल ही में हुए निर्वाचन को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर बृहस्पतिवार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है । भोपाल के रहने वाले राकेश दीक्षित नामक व्यक्ति ने ये याचिका लगाई है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। जबलपुर हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने इस याचिका के आधार पर प्रज्ञा सिंह को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। राकेश दीक्षित के आरोप हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने चुनाव के दौरान दिये अपने भाषणों से सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काया और चुनाव जीतने के लिये वह भ्रष्ट आचरण में लिप्त थीं। याचिका में लगाये गये आरोपों की पुष्टि के लिए प्रज्ञा के भाषण की सीडी और अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग भी याचिका के साथ प्रस्तुत की गयी है। अगर प्रज्ञा ठाकुर पर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो प्रज्ञा ठाकुर का निर्वाचन शून्य साबित हो सकता है और भोपाल लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के हारे उम्मीदवारों की ओर से भी प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों पर निर्वाचन रद्द करने की अपील लगाई गई है। इसमें भोपाल लोकसभा सीट भी शामिल है। कुल मिलाकर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मुश्किलें अभी कम होती नजर नहीं आ रही हैं।