भोपाल में विशेष न्यायालय में हुई आकाश की सुनवाई, कोर्ट ने 20-20 हजार के मुचलके पर दी जमानत, दो मामलों में मिली आकाश को जमानत
वीओ- इंदौर नग निगम के अधिकारी की बैट से पिटाई करने वाले बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल गई है। भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने 20-20 हजार के दो मुचलकों पर आकाश को जमानत दी। कोर्ट ने निगम अफसर से मारपीट करने के अलावा बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने के मामले में भी जमानत दे दी है। इससे पहले विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शनिवार सुबह दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसी जानकारी भी सामने आई थी कि केस डायरी में पुलिस ने भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ दो धाराएं और बढ़ा दी थीं। जिसमें शासकीय कर्मचारी को पीटने के अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा शामिल है। भोपाल में सांसदों और विधायकों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार शाम को आकाश को दोनों मामलों में जमानत दे दी गई। उन्होंने बिना इजाजत राजवाड़ा पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कमलनाथ का पुतला जलाया था। अदालत ने निगम अफसर से मारपीट और पुतला जलाने वाले दोनों मामलों में जमानत दी है।आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश ने इंदौर में एक जर्जर मकान तोड़ने गए नगर निगम के अमले के साथ विवाद किया था और बैट लेकर धीरेंद्र बायस नामक अधिकारी की पिटाई कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार करके इंदौर जिला जेल भेज दिया था।