कोरोना संकटकाल में शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला अब मच्छर जैसी बीमारियां अधिसूचित संक्रामक रोग के दायरे में होगी .इसके बाद डेंगू . मलेरिया , चिकनगुनियाम , जीका जैसी बीमारिया इस दायरे में आएगी . स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहरम किदवई ने यह कार्यवाही mp पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 कि धारा 50 के तहत की है . और ये संक्रामक रोग पुरे प्रदेश के लिए घोषित किये गये है . इस के तहत निजी अस्पतालो और नर्सिग होम को भी मच्छर जनित रोगो से पीड़ीत मरिजो कि जनकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी पड़ेगी .
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