महपौर के चुनाव में बदलाव पर हो रहा विपक्ष का विरोध कुछ काम नहीं आया है. मंगलवार को सुबह राज्यपाल लालजी टंडन ने राज्य सरकार के अध्यादेश को मंजूरी दे दी. अब मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से न होकर अप्रत्यक्ष रूप से होगा. इससे पहले राज्यपाल ने सरकार के इस अध्यादेश को रोक दिया था. लेकिन फिर सीएम कमलनाथ ने खुद राज्यपाल से मुलाकात की. जिसके बाद गवर्नर ने अध्यादेश को मंजूरी दी.
पहले जनता पार्षद के साथ ही महापौर का भी चयन करती थी. नए अध्यादेश के तहत अब जनता पार्षद को चुनेगी और पार्षद ही अपनी पसंद का महापौर चुनेंगे. भोपाल कलेक्टर ने नगर निगम को दो भागों में बांटने का प्रस्ताव भी जारी कर दिया गया है. इसके बाद भोपाल में अब दो नगर निगम बन जाएंगे. इसमें भोपाल ईस्ट और भोपाल वेस्ट नाम से दो नगर निगम बनाए जाने की तैयारी की जा रही है.