इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के कुलपति बर्खास्त, शासन ने लगाई धारा 52

इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति नरेन्द्र धाकड़ को बर्खास्त कर दिया गया है और DAVV में धारा-52 लगा दी गई है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में रविवार को ऑनलाइन सीईटी (Commen Entrance Test) परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के दौरान सर्वर डाउन होने से सिस्टम फेल हो गया। इसके चलते करीब 1300 छात्रों की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। परीक्षा निरस्त होने से नाराज छात्रों ने हंगामा करते हुए विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू करने की मांग की थी। इसी के चलते उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कठोर कदम उठाते हुए कुलपति नरेंद्र धाकड़ को बर्खास्त कर दिया और यूनिवर्सिटी में धारा 52 लागू करने के आदेश जारी हो गए। इस आदेश के बाद कुलपति नरेंद्र धाकड़ ने भी मीडिया के सामने अपनी सफाई दी।

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