कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की मुश्किलें बढ़ीं, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने VVIP हैलीकॉप्टर खरीदी में मनी लांड्रिंग के आरोपी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि लगभग एक सप्ताह से इस मामले की सुनवाई चल रही है और प्रवर्तन निदेशालय यानी Enforcement Directorate के अधिकारियों का आरोप है कि रतुल पुरी पूछताछ के दौरान ED के दफ्तर से टॉयलेट जाने के बहाने फरार हो गए थे। इसके बाद ही रतुल पुरी के वकील इस मामले में कोर्ट से पुरी को अग्रिम जमानत दिलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये कोशिश नाकाम रही और कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। रतुल पुरी पर अगस्ता वेस्टलैंड हैलीकॉप्टर खरीदी के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से बड़े पैमाने पर पैसे लेने का आरोप है। रतुल पुरी की अग्रिम जमानत पर सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से तर्क दिया गया कि रतुल पुरी को अगस्ता वेस्टलैंड केस के प्रमुख आरोपी क्रिश्चियन मिशेल और राजीव सक्सेना के जरिए बड़ी मात्रा में पैसा मिला है। रतुल पुरी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत न दी जाए।

(Visited 46 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT