मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का वक्त आ चुका है लेकिन कमलनाथ सरकार अब तक चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है. इस मामले पर 26 फरवरी को मध्यप्रदेश के जबलपुर स्थित हाईकोर्ट की बैंच में याचिका दायर हुई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और कमलनाथ सरकार से नगर पालिका और नगर परिषद चुनाव देरी के लिए नोटिस जारी किया है. 4 मार्च तक चुनाव आयोग से शपथ पत्र पर जवाब देने के लिए कहा है. ये याचिका बेटमा नगर परिषद के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान ने लगवाई थी. जिसमें अनुच्छेद 243 यू के हवाले से लिखा गया था कि ये चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले हो जाने चाहिए. लेकिन मध्यप्रदेश में अब तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है. सूत्रों के मुताबिक खुद कांग्रेस की सरकार चुनाव में देरी करवा रही है. पर अब कोर्ट से मिले नोटिस के बाद सरकार क्या कदम उठाती है ये बड़ा सवाल है.