देवास में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल का कारावास और 25 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। दरअसल 4 मई 2018 को आरोपी युवक ने एक 14 वर्षीय किशोरी को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके बाद धमकी देकर आरोपी कई बार किशोरी के साथ दुष्कर्म करता रहा। पर जब किशोरी गर्भवती हो गई। तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।