सनावद में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण शिवहरे ने आरोपी तूफान सिंह को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि दिनांक 7 अक्टूबर 2016 को ग्राम नाया में गजेंद्रसिंह गुर्जर के खेत में ममता बाई की पत्थर से कुचली हुई लाश मिलने पर सनसनीखेज हत्याकांड का केस दर्ज हुआ था। जिसकी जांच में तूफान सिंह पर युवती की हत्या के आरोप लगे थे। आरोप सही पाए जाने पर आरोपी को यह सजा मिली है।