पखांजुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को सजा सुनाई है…….जानकारी के मुताबिक बालोद निवासी 15 वर्षीय नाबालिक किशोरी अपने माता- पिता के साथ बर्तन का व्यापार करने माकड़ी आई हुई थी… यहां पर उसकी मुलाकात चंद्रपुर महाराष्ट्र के रहने वाले युवक अमोलक रायपुरिया से हुई…. युवक ने पहले नाबालिक को प्यार के जाल में फंसाया …. फिर उसे भगा ले गया….. और उसके साथ हैवानीयत की…. जब किशोरी के पिता ने पुलिस में शिकायत की उसके बाद पीड़िता को 29 मार्च को चंद्रपुर महाराष्ट्र से बरामद किया गया…पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है…. इसके बाद न्यायालय ने पीड़िता के बयान… मेडिकल रिपोर्ट… और साक्ष्य के आधार पर आरोपी को 20 साल की कैद तथा 75 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है…