सिंधिया पर लगा 10 हजार का हर्जाना, जानिए क्यों?

सरकारी जमीन की हेराफेरी करने के मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर की कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां माधवी राजे सिंधिया और उनकी बहन चित्रांगदा राजे और कमला राजे ट्रस्ट पर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिकाकर्ता उपेंद्र चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि सिंधिया परिवार ने महल गांव में सर्वे नंबर 1211 और 1212 की सरकारी जमीन की हेराफेरी करके उसे बिल्डर को बेच दिया है। इस याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी मां, बहन और कमलाराजे ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। सिंधिया परिवार की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय मांगा गया जिस पर कोर्ट ने 10 हजार का हर्जाना जमा करने की शर्त रखी और 15 दिन की मोहलत जवाब देने के लिए दी है। महल गांव की जिस जमीन को लेकर यह याचिका लगाई गई है उस पर वर्तमान में एक मैरिज गार्डन संचालित हो रहा है साथ ही वहां एक बहुमंजिला इमारत भी तैयार हो चुकी है।

(Visited 245 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT