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अब शादी के लिए नहीं लेना होगी प्रशासन से इजाज़त, मैरिज गार्डन खुले

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों को कोरोना संक्रमण के बीच जिला प्रशासन ने राहत दी है. इसको लेकर जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश के मुताबिक अब भोपाल में लोग शादी समारोह का आयोजन मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला में कर सकेंगे. साथ ही अब 20 की जगह 40 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे. लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा.आदेश के मुताबिक राजधानी भोपाल में दुकान, होटल समेत सभी प्रतिष्ठानों के खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया है. अब से राजधानी में दुकान रात 9 बजे तक खुल सकेंगी. इसके अलावा फैक्ट्री, इंडस्ट्री, के काम और उससे जुड़े परिवहन कार्य शनिवार और रविवार को भी हो सकेंगे
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