प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है… तत्कालीन सरकार में धारा 15 के अंतर्गत लागू किए गए अवैध कॉलोनियों को वैध करने के मामले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है… याचिकाकर्ता का कहना है कि इस आदेश के बाद शिवराज सरकार को 25 हजार करोड़ का फायदा हुआ था जिसके बाद कोर्ट ने शिवराज के तत्कालीन आदेश को रद्द कर वैध कॉलोनियों को अवैध करार किया है… इस मामले में डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, आरआई, अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं..