प्रह्लाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट ने फौरी तौर राहत दे दी है. कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक 7 जनवरी 2020 तक उनकी सजा पर रोक रहेगी. पवई विधान सभा सीट से बीजेपी के विधायक प्रह्लाद लोधी को भोपाल के स्पेशल कोर्ट ने तहसीलदार से मारपीट के मामले में दो साल की सज़ा सुनायी थी. कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ प्रह्लाद लोधी हाईकोर्ट चले गए थे. कोर्ट में बुधवार को इस केस की सुनवाई पूरी हो गयी थी लेकिन फैसला सुरक्षित था. हाईकोर्ट ने आज प्रह्लाद लोधी की सज़ा पर रोक लगा दी. ये रोक अगले साल 7 जनवरी तक जारी रहेगी. अब बीजेपी के विधायक प्रह्लाद लोधी बीजेपी के ही रहेंग और इस शीला ले में बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है