अजीत जोगी के खिलाफ fir पर हस्तक्षेप नहीं करेगी हाईकोर्ट

बिलासपुर हाईकोर्ट में आज अजीत जोगी की ओर से रिट पिटीशन मामले में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने आज यह स्पष्ट कर दिया की जोगी के खिलाफ हुई f i r की कार्रवाई पर फिलहाल कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी लेकिन मामले में अंतिम निर्णय आने तक अजीत जोगी की विधायकी प्रभावित नहीं होगी . हाईकोर्ट ने अजीत जोगी को जाति के मामले में यथास्थिति बनाई हुई है पर जोगी को पुलिस कार्रवाई के राहत देने से इनकार किया है .हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 26 तारीख से नियमित रुप से होगी और जल्द ही कोर्ट अपना अंतिम फेसला सुनाए गी. इस मामले में कोर्ट ने शासन से संबंधित दस्तावेज़ पेश करने को कहा है.

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