बड़वाह के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण शिवहरे ने हत्या के मामले में आरोपी संजू उर्फ संजय को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास और 5000/- रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक गोपाल सिंह चौहान के मुताबिक संजू ने 15 दिसंबर 2015 को ग्राम बड़ेल, थाना बलवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर टंट्या उर्फ टंटू की चाकू माककर हत्या कर दी थी। गवाहों के बयानों के आधार पर अपराध सिद्ध होना पाया गया और आरोपी को आजीवन कारावास और ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपी घटना के बाद से ही बड़वाह जेल में बंद है।