सागर के बहुचर्चित यूथ कांग्रेस नेता अभिषेक दुबे हत्याकांड मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सागर ADJ कोर्ट ने हत्याकांड मामले के मुख्य आरोपी डॉ. पीएस ठाकुर को 7 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि डॉ. पीएस ठाकुर चैतन्य अस्पताल के मालिक हैं। आरोपी डॉ. पीएस ठाकुर पर धारा 302 और सहअभियुक्त मार्तंड सिंह पर धारा 302/34 के तहत आरोप तय किए गए थे। 2013 में युवा कांग्रेस नेता अभिषेक दुबे की सागर के होटल रामसरोज में एक शादी समारोह में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने डॉ. पीएस ठाकुर और उनके साथी मार्तंड सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया था। आज इस मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है।
सागर से राघवेंद्र खरे की रिपोर्ट