अब कैदियों को नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट

मध्य प्रदेश में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जबलपुर जेल से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसके सेठ ई-कोर्ट की विधिवत शुरुआत करेंगे। ई- कोर्ट से प्रदेश में लगभग 2000 पुलिस जवानों को बंदियों को कोर्ट पेशी पर ले जाने से मुक्ति मिलेगी। स्थानीय कोर्ट के अतिरिक्त जिले, संभाग और दूसरे प्रदेशों में भी मुलजिम को पेशी पर नहीं ले जाना पड़ेगा। बंदियों के भागने की घटनाओं में भी कमी आएगी। प्रदेश की कुल 11 सेंट्रल जेल, 40 जिला जेल व 75 सब जेलों में 150 कोर्ट रूम तैयार किए गए हैं। बड़वाह में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल जोशी, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण शिवहरे और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो जितेंद्र सिंह परमार ने बड़वाह उपजेल में पहुंचकर विधिक सहायता के तहत बंदियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट पेशी पर उपस्थित रहने के संबंध में जानकारी दी।

(Visited 40 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT