आज से नए रूप में लागू होगा lockdown 4, राज्य सरकारें खुद तय करेंगी नियम

आज से लॉकडाउन चार शुरू हो चुका है. ये नया लॉकडाउन पुराने लॉकडाउन्स से कई मायनों में अलग हैं. इस बार केंद्र ने व्यापक पैमाने पर लॉकडाउन का स्वरूप तय किया है. उसे राज्यों में किस तरह और किस स्वरूप के साथ तय करना है, इसका फैसला खुद राज्य सरकारें करेंगी. फिलहाल ये साफ कर दिया गया है कि पहले की तरह हर जगह शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. कोई भी ऐसा आयोजन नहीं हो सकेगा जिसमें ज्यादा लोगों को शामिल होना हो. स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, पूल, पार्क बार, सब पहले की तरह ही बंद रहेंगे. नाई और ब्यूटी पार्लर पर राज्य सरकारें फैसला लेंगी. इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दस साल से कम उम्र के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी. यही नियम गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर भी लागू होगा. ई कॉमर्स और टैक्सी सर्विसेज को भी छूट दे दी गई है लेकिन मेट्रो और घरेलू उड़ाने अभी रद्द ही रहेंगी. इसके अलावा कंटेनमेंट एरियाज में भी फिलहाल सख्ती जारी रहेगी.

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