कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में हुए ये महत्वपूर्ण फैसले

मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार के मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। सबसे खास बात ये है कि कैबिनेट ने शिवराज सरकार के समय शुरू की गई दीनदयाल रसोई योजना को बंद नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा प्रदेश के तीन शहरों जबलपुर, भोपाल और रायसेन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले जाने के मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने अपने दो हैलीकॉप्टर बेचने का भी फैसला किया है। इन हैलीकॉप्टर्स के पार्ट्स भी बेचे जाएंगे। कैबिनेट बैठक में आगामी नगरीय निकायों के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के लिये 15 पदों को अस्थायी रूप से एक फरवरी, 2019 से 30 जून 2020 की अवधि के लिये सृजित करने की मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में और कौन-कौन से फैसले लिए गए-
– भोपाल नगर निगम क्षेत्र और मंडीदीप के चुने हुए स्कूलों में सेंट्रलाइज किचनशेड व्यवस्था के संचालन के लिये अक्षयपात्र फाउंडेशन को अनुबंधित करने की मंजूरी।
– अन्य नगर निगम क्षेत्रों में सेंट्रलाइज किचनशेड व्यवस्था के संचालन के लिये एजेंसी चुनने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को अधिकृत किया गया।
– सरकारी हेलीकाप्टर बेल-430, उसके स्पेयर्स और स्पेयर्स इंजिन अधिकतम 2 करोड़ 80 लाख 71 हजार 953 रूपये का अधिकतम प्रस्ताव देने वाली संस्था मेसर्स थम्बी एविएशन प्रा.लि. केरला को बेचने का निर्णय लिया गया
– सरकारी हेलीकाप्टर बेल-407 सीरियल नं. 53540 और उसके स्पेयर्स को अधिकतम 6 करोड़ रूपये का प्रस्ताव देने वाली संस्था मेसर्स आक्सफोर्ड इंटरप्राइजेस प्रा.लि. पुणे को बेचने का निर्णय लिया गया।
– उत्कृष्टता केन्द्र (CoE) के लिये वित्तीय सहायता की एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना अगले 5 वर्षों के लिये प्रभावशील होगी। उत्कृष्टता केन्द्र योजना में इंजीनियरिंग/पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/आईटीआई संस्थानों/महाविद्यालयों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। योजना में न्यूनतम 85 प्रतिशत पूंजी निवेश आवेदक पात्र संस्था द्वारा तथा शेष अधिकतम 15 प्रतिशत वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।
-सुप्रीम कोर्ट में दायर अवमानना याचिका में पारित आदेश के अनुसार 188 विस्थापित परिवारों को लाभ देने और ओंकारेश्वर परियोजना के शेष अन्य 379 विस्थापित परिवारों को भी विभागीय प्रस्ताव अनुसार लाभ देने की मंजूरी दी गई।

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