कोरोना काल में मध्यप्रदेश के कैदियों की मौज हो गई है. शिवराज सरकार ने जेल में बंद कैदियों को दो महीने की पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया है. इन कैदियों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार दो महीने की इमरजेंसी पेरौल पर छोड़ा जाएगा ताकि ये कोरोना से बच सकें. बता दें कि प्रदेशभर की जेल में इस वक्त पांच हजार से ज्यादा कैदी बंद है. जिन पर पेरौल का ये नियम लागू होगा. कैदियों का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही होगा.