लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रदेश में 27% OBC आरक्षण लागू करके लोकसभा चुनाव में फायदा लेने की कमलनाथ सरकार की कोशिश सफल होती नजर नहीं आ रही। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दी है और सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल सरकार ने 8 मार्च को एक अध्यादेश जारी करते हुए OBC रिज़र्वेशन 14 फीसदी से बढ़ाकर सीधे 27 फीसदी कर दिया था। 25 अप्रेल से शुरू होने जा रही नीट प्री पीजी काउंसलिंग के माध्यम से मेडिकल एजुकेशन में भी बढ़े हुए आरक्षण का फायदा मिलना था लेकिन इसके खिलाफ सामान्य वर्ग की 3 छात्राओं ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। इसके बाद कोर्ट ने OBC आरक्षण फिलहाल 14 फीसदी ही रखने का आदेश दिया है और राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।