तन्खा ने दिलाई CM कमलनाथ के बेटे को राहत

MP के मुख्‍यमंत्री कमलनाथ और उनके परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कमलनाथ के परिवार द्वारा संचालित गाज़ियाबाद के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IMT का ज़मीन आवंटन रद्द करने पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इस मामले में वकील विवेक तन्खा ने पैरवी की थी। तन्खा की दलील के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गलती सुधारने के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में कमलनाथ परिवार का 40 साल पुराना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। कमलनाथ के बेटे बकुलनाथ IMT की गवर्निंग काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। वहीं खुद कमलनाथ भी इस संस्थान के डायरेक्टर रह चुके हैं। कमलनाथ के पिता महेंद्रनाथ ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इस इंस्टीट्यूट की जमीन को लेकर पिछले एक महीने से गाज़ियाबाद विकास प्राधिकऱण नोटिस दे रहा था। इंस्टीट्यूट पर जमीन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए प्राधिकरण ने ज़मीन आवंटन रद्द करने तक का आदेश दे दिया था और 15 जुलाई तक 75 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के खिलाफ कमलनाथ के वकील विवेक तन्खा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की जिस पर कोर्ट ने स्टे दे दिया है।

(Visited 42 times, 1 visits today)

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT