छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विभिन्न उपक्रमों, कारखानों और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी है। सरकार के इस फैसले से मेहनतकश श्रमिकों के चेहरे खुशी से खिल गये है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 और छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन नियम 1963 उन संस्थानों पर लागू है जिनमें पिछले 12 माह के दौरान 30 या अधिक श्रमिक नियोजित होते हैं। इस अधिनियम के तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 साल थी जिसे बढ़ाकर 60 वर्ष करने की कार्यवाही श्रम विभाग ने की है। सरकार के इस फैसले से हजारों मेहनतकश मजदूर और कर्मचारी बहुत खुश हैं और सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र दो साल बढ़ जाने से वे अपने परिवार के लिए अधिक काम कर सकेंगे और ज्यादा कमाई होने से परिवार और बच्चों का भविष्य बेहतर बन पाएगा।