अमित शाह के खिलाफ पी.आई.एल. खारिज

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय में दायर पी.आई.एल. को जेएमएफसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पी.आई.एल. दायर करने वाले याचिकाकर्ता के मुताबिक कोर्ट ने यह पी.आई.एल. तीन बिंदुओं पर खारिज किया है जिससे वे संतुष्ट नहीं है और जेएमएफसी कोर्ट के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे। दरअसल पिछले साल भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने रायपुर के एक कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहकर संबोधित किया था । यह खबर उस समय मीडिया की सुर्खी रही थी। इसी को आधार बनाते हुए अधिवक्ता उमेश बौहरे ने अमित शाह के खिलाफ पी.आई.एल. दायर किया था। कोर्ट का यह भी कहना था कि अधिनियम1950 की धारा 6 के मुताबिक इस पी.आई.एल. को दायर करने के पहले अनुमति की जरूरत थी जो नहीं ली गई है और पी.आई.एल. दायर करने वाला भी मौके पर मौजूद नहीं था। याचिकाकर्ता उमेश बौहरे का कहना है कि उन्होंने सोच विचार करने के बाद याचिका दायर की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी असंवैधानिक है। इसीलिए उन्होंने यह पी.आई.एल. दायर किया था। जो कि जेएमएफसी कोर्ट ने खारिज कर दी है इसलिए वे निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देंगे।

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