छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने शहरी गरीबों को तोहफा दिया है। छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में भूमिहीन व्यक्ति अधिनियम 1984 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद अब शहरी गरीबों को भूमिधारण का अधिकार मिल सकेगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब पट्टाधारक के अधिकारों को भू स्वामी अधिकारों में बदला जा सकेगा। यानी जिन लोगों के पास किसी जमीन का पट्टा है वे अब उसके मालिक बन सकते हैं। अब शहरी इलाकों में 19 नवंबर 2018 के पहले से रहने वाले भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन का पट्टा दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पट्टे की खरीदी बिक्री को मान्यता देते हुए। पट्टे की जमीन पर काबिज परिवार को पट्टा देने का फैसला किया है। अनुमान है कि इससे लगभग 1 लाख चालीस हजार पात्र हितग्राही परिवारों को पट्टे का लाभ मिल सकेगा।