मध्यप्रदेश सरकार ने मूल निवासियों के लिए सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल की बढ़ोत्तरी की है। इसका फायदा सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को मिलेगा। इससे पहले 12 मई के आदेश में सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा 35 साल कर दी थी। युवाओं की नाराज़गी कम करने के लिए सरकार ने उम्र सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। नए आदेश के मुताबिक जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय में है वे लोग ही सीधी भर्ती के लिए पात्र होंगे। MPPSC से भरे जाने वाले पदों के लिए अब न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 40 साल होगी वहीं एससी- एसटी, महिला, निशक्त और निगम मंडल के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमाा 45 साल होगी। आपको बता दें कि पिछली सरकार में सीधी भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 28 साल रखी गई थी और इसमें प्रदेश के मूल निवासी पुरुषों को 12 साल और महिलाओं को 17 साल की छूट दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कमलनाथ सरकार ने सभी के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 साल कर दी थी। इससे सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु की छूट 40 से घटकर 35 हो गई थी अब इसे पांच साल बढ़ाकर फिर से 40 कर दिया गया है।