शराब ठेकेदारों के मामले में हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई जिसमें की कोर्ट ने कहा कि सरकार ने जो नई नीति बनाई है . वो जिन ठेकेदारों को मंजूर है वे तीन दिन के अंदर शपथ पत्र के साथ हाईकोर्ट के समक्ष रखें. और जिन्हें मंजूर नहीं है वे अपनी दुकान सरेंडर कर सकते है. इस दौरान सरकार नई नीति को नहीं मानने वालों पर सरकार कोई रिकवरी नहीं करेगी ये भी हाई कोर्ट ने निर्देश दिए है.कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग नई नीति मानेंगे वे दुकानें सरकार के नियमानुसार चला सकेंगे और जो नहीं मानेंगे उन्हें दुकानों को सरेंडर करना होगा, जिनका पुन: ठेका सरकार देगी .जबलपुर से सुशीम शर्मा की रिपोर्ट
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