लाॅकडाउन 4.0, जानिए मध्य प्रदेश में क्या हैं नए नियम

अब प्रदेश में सिर्फ दो जॉन रेड और ग्रीन
सभी संक्रमित क्षेत्रों में जारी रहेगा विशेष प्रतिबंध
कंटेनमेंट एरिया में कोई उद्योग चालू नहीं हो सकेगा
केवल मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की छूट
राज्य सरकार के कार्यालय 50 परसेंट उपस्थिति के साथ खुलेंगे
रेड जोन में शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू
ग्रीन जोन में कुल सकेंगी सभी दुकानें लेकिन सार्वजनिक परिवहन पर 7 दिन बाद होगी चर्चा

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