कुछ नई शर्तों के साथ सरकार ने अनलॉक टू की गाइडलाइन जारी कर दी है. अनलॉक टू में भी कंटेनमेंट एरियाज में कोई छूट नहीं दी गई है. कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है. जो अब रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक ही रहा करेगा. अनलॉक का पहला चरण 30 जून को खत्म होने के बाद एक जुलाई से अनलॉक टू शुरू होगा. जो 31 जुलाई तक रहेगा. इस दरौन किन किन कामों में मिलेगी छूट और कहां होगी सख्ती जान लीजिए.
-सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि रहेंगे बंद
-भीड़ जुटने की आशंका के मद्देनजर बड़े सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम नहीं होंगे
-अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बैन रहेगा. केवल उन्हीं उड़ानों को मंजूरी, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है
-घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे का प्रावधान आगे भी रहेगा जारी
-स्कूल-कॉलेज व कोचिंग 31 जुलाई तक रहेंगे बंद. डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी
-केंद्र व राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 15 जुलाई से शुरू किये जा सकेंगे. इसके लिए एसओपी अलग से जारी होगी
इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाढू जैसे राज्यों ने फिलहाल लॉकडाउन कंटिन्यू रखा ह . असम ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन रखा है.
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